बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने वाली याचिका को किया खारिज

Jharkhand News, Ranchi News, रांची : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया है. बता दें कि महिला नेत्री के यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

Jharkhand News, Ranchi News, रांची : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया है. बता दें कि महिला नेत्री के यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

उल्लेखनीय है कि यौन शोषण मामले में बाघमारा विधायक ढुलू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से जुलाई, 2020 में जमानत मिली थी. इस जमानत के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जमानत को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (Special leave petition – SLP) दायर की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बाघमारा विधायक ढुलू महतो की जमानत को बरकरार रखते हुए पीड़िता की याचिका को खारिज किया.

पीड़िता के अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया थ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक ढुलू महतो का वर्चस्व है. विधायक पर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं, हालांकि कई मामलों में बरी हो गये हैं, तो कई मामलों में अब तक गवाही दर्ज ही नहीं हो पायी है. अपने क्षेत्र में प्रभावशाली होने के कारण पीड़िता के अधिवक्ता ने निष्पक्ष ट्रायल होने की संभावना से इनकार किया था.

Also Read: 5 हजार रुपये के लिए किया 9 साल तक काम, मानव तस्कर के चंगुल से छूटी भंडरिया की नाबालिग, जानें पूरा मामला

मालूम हो कि धनबाद जिला अंतर्गत कतरास की एक महिला नेत्री ने बाघमारा विधायक ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. न्याय के लिए पीड़िता झारखंड हाईकोर्ट की शरण में गयी. हाईकोर्ट के आदेश पर घटना के एक साल बाद मामला दर्ज हुआ. इस मामले में विधायक ढुलू महतो को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जुलाई, 2020 में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इसी जमानत के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट गयी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को खारिज करते हुए विधायक श्री महतो की जमानत को बरकरार रखा.

Posted By : Samir Ranjan.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >