Jharkhand State Bar Council Election : हाई पावर इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने आदेश जारी कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) द्वारा झारखंड स्टेट बार काउंसिल में सात सीट बढ़ाने के आदेश पर रोक लगा दिया. बीसीआइ के इस आदेश से स्टेट काउंसिल में सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ कर 32 हो गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान बीसीआइ द्वारा 19 जुलाई 2026 को पारित प्रस्ताव और 21 जुलाई को जारी निर्देशों पर हाई पावर इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने रोक लगा दी. कमेटी ने कहा कि यह प्रस्ताव मौजूदा चुनाव प्रक्रिया, एडवोकेट्स एक्ट-1961 और सुप्रीम कोर्ट के आठ दिसंबर 2025 के आदेश के अनुरूप नहीं है. समिति ने माना कि प्रस्ताव लागू होने पर स्टेट बार काउंसिलों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि अधिकांश राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं और परिणाम भी घोषित किये जा चुके हैं.
बीसीआई का प्रस्ताव मौजूदा चुनाव में लागू नहीं होगा
कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, सदस्य पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि ने स्पष्ट किया कि बीसीआइ के प्रस्ताव में रिटर्निंग ऑफिसर और हाई पावर चुनाव समितियों को दिये गये निर्देश वर्तमान चुनाव में लागू नहीं किये जा सकते. सुनवाई के दौरान बीसीआइ के अतिरिक्त सचिव अवनीश पांडेय ने कमेटी को बताया कि यह केवल एक प्रस्ताव है और इसे कानून के अनुसार आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जायेगा.
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति तक प्रस्ताव पर रोक
कमेटी ने कहा कि बार काउंसिल से जुड़े मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता. समिति ने सभी हाई पावर इलेक्शन कमेटियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिया कि वे 19 जुलाई 2026 के बीसीआइ प्रस्ताव और 21 जुलाई के पत्र के आधार पर कोई कार्रवाई न करें. साथ ही मतगणना की प्रक्रिया नौ फरवरी 2026 को समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाये. हाई पावर कमेटी ने बीसीआइ के प्रधान सचिव को यह आदेश सभी हाई पावर इलेक्शन कमेटियों व रिटर्निंग ऑफिसरों को तत्काल भेजने का भी निर्देश दिया है.
काउंसिल की बढ़ीं सीटों के लिए हो चुका है चुनाव
बीसीआइ के निर्देश के आलोक में 23 जुलाई को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में बढ़ी हुईं सात सीटों पर उम्मीदवारों के निर्वाचित होने की घोषणा की जा चुकी है. चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने परिणाम का गजट नोटिफिकेशन के लिए महाधिवक्ता को भेज दिया है.
ये भी पढ़ें: JPSC 14वीं सिविल सेवा परीक्षा मामला: हाईकोर्ट ने JPSC से मांगा जवाब, 24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
ये भी पढ़ें: रांची हाई-प्रोफाइल चोरी का मामला: अशोक नगर में चोरी करने दिल्ली के बवाना और बिहार के सीतामढ़ी से आई थी दो चोरनी
