रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी भगवान भगत व सुनील यादव की ओर से दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया. प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने उनकी जमानत यााचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील यादव, दाहू यादव का भाई है. उसे साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया था. वहीं इडी ने आरोपी भगवान भगत को सात जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. उसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है.
भगवान भगत व सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज
पत्थर खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी हैं दोनों
