Ranchi News : गैंगरेप मामले के सजायाफ्ता की जमानत याचिका खारिज

लॉ यूनिवर्सिटी कांके की छात्रा के साथ हुई थी दरिंदगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कांके की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में सजायाफ्ता ऋषि तिर्की की ओर से दायर क्रिमिनल अपील के तहत हस्तक्षेप याचिका (आइए) पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अपीलकर्ता की ओर से आइए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया गया. इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व अपीलकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर कर सजा को निलंबित रखते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि रांची के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. 26 नवंबर 2019 को एक किशोर सहित 12 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: SHRAWAN KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >