Ranchi News : गैंगरेप मामले के सजायाफ्ता की जमानत याचिका खारिज

लॉ यूनिवर्सिटी कांके की छात्रा के साथ हुई थी दरिंदगी

By SHRAWAN KUMAR | April 16, 2025 12:18 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कांके की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में सजायाफ्ता ऋषि तिर्की की ओर से दायर क्रिमिनल अपील के तहत हस्तक्षेप याचिका (आइए) पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अपीलकर्ता की ओर से आइए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया गया. इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व अपीलकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर कर सजा को निलंबित रखते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि रांची के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. 26 नवंबर 2019 को एक किशोर सहित 12 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था.

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