Ranchi news : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में जेएसएससी को दिया आवेदन

एकल पीठ ने जेएसएससी में आवेदन देने के लिए आठ सप्ताह का दिया है समय.

By DEEPESH KUMAR | October 21, 2025 9:04 PM

: एकल पीठ ने जेएसएससी में आवेदन देने के लिए आठ सप्ताह का दिया है समय. : शिक्षक नियुक्ति के रिक्त 2034 पदों पर होनी है याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति रांची . स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के रिक्त सीटों पर नियुक्ति के मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में आवेदन जमा होना शुरू हो गया है. याचिकाकर्ता अपना विस्तृत अभ्यावेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव के पास जमा करा रहे हैं. अभ्यावेदन देने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास अब सिर्फ पांच-छह दिन शेष बचे हैं. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश की तिथि से आठ सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं को जेएसएससी सचिव को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था. वहीं पीठ ने जेएसएससी व राज्य सरकार को शेष 2034 रिक्तियों को योग्य याचिकाकर्ताओं से छह महीने के भीतर भरने का भी निर्देश दिया था. अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यदि कुल विज्ञापित रिक्तियों अर्थात् 17784 के सापेक्ष प्रतिवादियों ने केवल 12046 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 3704 रिक्तियों को सरेंडर करने का दावा किया गया है, तो शेष 2034 रिक्तियों को पात्र याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाना आवश्यक है. अदालत ने जेएसएससी व सरकार को शेष 2034 रिक्तियों को छह महीने के भीतर भरने का भी निर्देश दिया है क्या है मामला: जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाइस्कूल शिक्षक के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी. कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट तथा कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गयी है. इस कारण सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाये हुए हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गयी है. प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से अलग-अलग 258 याचिका दायर की गयी थी.इधर, जेएसएससी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर की गयी है. इसके माध्यम से एकल पीठ के एक सितंबर 2025 के आदेश को चुनाैती दी गयी है. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कैवियट याचिका दायर की गयी है.

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