Ranchi news :गोड्डा में चौकीदार नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गोड्डा जिले में चौकीदार नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने गोड्डा जिला में बचे हुए पदों पर अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर नियुक्ति करने को कहा है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने चार दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि गोड्डा में 276 पदों पर चौकीदारों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयन प्रक्रिया के बाद 109 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि नियुक्ति नियमावली में चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होनी है, लेकिन कई जगहों पर बीट स्तर पर नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि विज्ञापन में इसी तरह की शर्त लगायी गयी है. हाइकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में आदेश दिया है कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, बीट स्तर पर नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विशाल हेंब्रम व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.
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