Ranchi news : जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं होगा आधार कार्ड

इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से हाल ही में दिये ये स्पष्टीकरण के बाद लिया गया है.

रांची. झारखंड सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की ओर से हाल ही में दिये ये स्पष्टीकरण के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, न कि जन्मतिथि का. झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है. पत्र में कहा गया है कि आधार को जन्मतिथि के वैध दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा.

न्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार को स्वीकार करने से बचें

इस आदेश के मद्देनजर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी आधिकारिक या प्रशासनिक मामले में जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आधार को स्वीकार करने से बचें. इसकी प्रति झारखंड के सभी उपायुक्तों को भी भेजी गयी है. यूआइडीएआइ ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन या अपडेट के समय जन्मतिथि निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दर्ज की जाती है. यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो इसे घोषित या अनुमानित जन्मतिथि के आधार पर दर्ज किया जाता है. ऐसे में जन्मतिथि की सटीकता को लेकर विवाद की स्थिति में सबूत आधार कार्डधारक को ही देना पड़ता है.

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By RAJIV KUMAR

RAJIV KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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