अच्छी पहल: सीएम की मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड छोड़ सभी वाहनों से लाल-नीली बत्ती हटेगी

रांची : केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद गुरुवार को परिवहन विभाग ने भी वीवीआइपी कल्चर को समाप्त करने के लिए वाहनों पर लगी लाल व नीली बत्ती हटाने का आदेश जारी किया है. परिवहन मंत्री सीपी सिंह की सहमति के बाद परिवहन मुख्यालय ने दिन में सीएम को प्रस्ताव भेजा था. सीएम की मंजूरी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 21, 2017 7:34 AM
रांची : केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद गुरुवार को परिवहन विभाग ने भी वीवीआइपी कल्चर को समाप्त करने के लिए वाहनों पर लगी लाल व नीली बत्ती हटाने का आदेश जारी किया है. परिवहन मंत्री सीपी सिंह की सहमति के बाद परिवहन मुख्यालय ने दिन में सीएम को प्रस्ताव भेजा था. सीएम की मंजूरी मिलने के बाद परिवहन सचिव केके खंडेलवाल ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के बाद एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहन और पुलिस गश्त दल समेत दूसरी इमरजेंसी सेवा के वाहन पर ही नीली बत्ती लगायी जा सकेगी.
अभी मंत्री, जज व अफसर की गाड़ी में लगती है बत्ती : परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक अभी तक राज्य के मंत्रियों, हाइकोर्ट के न्यायाधीशों, विभाग व आयोगों के अध्यक्षों, जिला जज, मुख्य सचिव व विधानसभा की विभिन्न कमेटियों के सभापति की गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने का प्रावधान है. आइएएस, आइपीएस, आइएफएस समेत अन्य अफसरों की गाड़ियों, पुलिस गश्ती के वाहन और एंबुलेंस में नीली बत्ती लगाने का प्रावधान था.
हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाहन से बत्ती हटायी
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की खबर मिलने के बाद झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस डीएन पटेल समेत सभी न्यायाधीश व रजिस्ट्रार जनरल ने गुरुवार को अपने-अपने वाहन से लाल बत्ती हटा दी है. वहीं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन अपने सरकारी वाहन से पहले ही लाल बत्ती हटा चुके हैं.

Next Article

Exit mobile version