वृद्ध माता-पिता की देखरेख नहीं करने पर देने होंगे हर माह 10 हजार

पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 23,500 रुपये होगाआइएसएम धनबाद को 5.83 एकड़ जमीन नि:शुल्क दी जायेगीविशेष संवाददातारांची. वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं करनेवाले से सरकार दस हजार रुपये प्रतिमाह उनके भरण-पोषण के लिए वसूलेगी. मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 को स्वीकृति दे दी है. […]

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पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 23,500 रुपये होगाआइएसएम धनबाद को 5.83 एकड़ जमीन नि:शुल्क दी जायेगीविशेष संवाददातारांची. वृद्ध माता-पिता की देखभाल नहीं करनेवाले से सरकार दस हजार रुपये प्रतिमाह उनके भरण-पोषण के लिए वसूलेगी. मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत वृद्ध माता-पिता की देखभाल न करने की स्थिति में राज्य सरकार संतान से अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति माह की दर से गुजारा भत्ता दिलवायेगी. इसके लिए पीडि़त माता-पिता को सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल में आवेदन देना होगा. राज्य सरकार इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति भी गठन करेगी. समाज कल्याण मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे. इसके अलावा कल्याण विभाग द्वारा संचालित साइकिल योजना में छात्रों को भी शामिल किया गया है. कन्यादान योजना की राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये की गयी है. नौ स्वीकृत बाल विकास परियोजना में संविदा पर कार्यरत पर्यवेक्षिकाओं का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 23,500 रुपये करने का फैसला किया गया है. आइएसएम धनबाद को 5.83 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने पर सहमति बनी है. राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीडि़तों को पांच करोड़ रुपये बतौर राहत राशि देने का फैसला किया. बाढ़ से प्रभावित झारखंड के लोगों को वापस लाने के लिए 15 सितंबर तक कैंप लगाने का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद मंत्रिपरिषद ने स्तदर्थ अभियंताओं की सेवा नियमित करने का भी निर्णय लिया है. बैठक में 52 नव स्वीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका का वेतन छह हजार से बढ़ाकर 23,500 रुपये करने का फैसला किया गया है. संविदा पर कार्यरत सांख्यिकी सहायिका को भी 23500 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा. लिपिक सह टंकक को 12500 रुपये और आदेशपाल को 10700 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा. कैबिनेट ने नौका चालन के लिए नौका परिचालन नियमावली की स्वीकृति दी. इसके तहत अब नौका चलाने वालों को लाइसेंस लेना होगा. साथ ही सवारियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट समेत अन्य सामग्री रखनी होगी. बिना लाइसेंस के नौका चालन दंडनीय अपराध होगा. कैबिनेट ने बहरागोड़ा,मेघात्री, रायडीह और मुरी सेमर में वाणिज्य कर का चेकपोस्ट शुरु करने की अनुमति दी. धनबाद आइएसएम को 5.82 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने का फैसला किया. इसका उद्देश्य आइएसएम धनबाद को आइआइटी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है. जम्मू कश्मीर को पांच करोड़ की राहतमंत्रिपरिषद ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीडि़तों को पांच करोड़ रुपये की सहायता देने का फैसला किया. साथ ही जम्मू-कश्मीर में बाढ़ प्रभावित झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाने और उन्हें वापस लाने का भी फैसला किया है. इसके लिए पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से जम्मू-कश्मीर के प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगायेंगे. कैंप 15 सितंबर तक लगा दिया जायेगा. प्रभावित लोगों को कैंप से वायुमार्ग से झारखंड लाया जायेगा. इस पर होनेवाला खर्च राज्य सरकार उठायेगी. छात्रों को भी मिलेगी साइकिलबैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित साइकिल योजना में छात्रों को भी शामिल करने का फैसला किया गया. साथ ही बीपीएल के अलावा एपीएल छात्र-छात्राओं को भी साइकिलें दी जायेंगी. साइकिल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी. योजना का लाभ एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को मिलेगा. कन्यादान की राशि 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजारमंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का फैसला किया. इस राशि में से विवाहित जोड़े को पांच ग्राम का सोने का सिक्का भी दिया जायेगा. 24 कैरेट सोने के सिक्के की खरीद बैंक से की जायेगी. योजना का लाभ एक अप्रैल 2014 से मिलेगा. इस तिथि के बाद से अबतक शादी कर चुके लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन देना होगा.

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