रांची : झारखंड में मिशनरी ऑफ चैरिटी के रांची स्थित बाल गृह निर्मल हृदय से शिशुओं को बेचे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन राइट्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षतावाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है.
याचिका में झारखंड सरकार व अरुणाचल प्रदेश की सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है. वर्ष 2018 में निर्मल हृदय से बच्चा बेचने का मामला प्रकाश में आया था. इसको लेकर कोतवाली थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी थी. सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीआइडी को सौंपा है.
