पत्थलगड़ी : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, दो सप्ताह में अपना पक्ष पेश करने का दिया निर्देश

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने पत्थलगड़ी मुकदमा वापसी के मामले में झारखंड सरकार को दो सप्ताह में अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. पत्थलगड़ी मामले में देशद्रोह के आरोपी बनाये गये चार लोगों की अपील पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. खूंटी पत्थलगड़ी मामले में आरोपी घनश्याम बिरुली, एमिल वाल्टर कंडुलना, धर्म […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 28, 2020 5:31 AM
रांची : सुप्रीम कोर्ट ने पत्थलगड़ी मुकदमा वापसी के मामले में झारखंड सरकार को दो सप्ताह में अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. पत्थलगड़ी मामले में देशद्रोह के आरोपी बनाये गये चार लोगों की अपील पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.
खूंटी पत्थलगड़ी मामले में आरोपी घनश्याम बिरुली, एमिल वाल्टर कंडुलना, धर्म किशोर कल्लू व जे रिकास कोड़ा ने झारखंड हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. इसमें आरोपियों के खिलाफ दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गयी थी. मामले की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी थी. हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. जस्टिस एल नागेश्वर राय की पीठ में सोमवार को याचिका की सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से यह जानकारी दी गयी कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि पत्थलगड़ी मामले में दर्ज मुकदमे को राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. इस मामले में सरकार की ओर से यह कहा गया कि जब मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया जा चुका है और इससे संबंधित प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है, तो याचिकादाता अपील वापस ले लें. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक बार सरकार का पक्ष भी जान लिया जाना चाहिए.इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया.

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