रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को रिम्स में इलाज की दयनीय व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने रिम्स में नर्सों के रिक्त पदों सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति, दवा की उपलब्धता, चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस व दवा की दर आदि से संबंधित जानकारी देने काे कहा. पूछा कि रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर ली जायेगी.
अदालत ने कहा कि रिम्स के चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाये. अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि रिम्स में पांच नये विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास लंबित है. एक माह में रिम्स में नर्सों की नियुक्ति कर दी जायेगी. इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गयी है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता वंदना सिंह ने पक्ष रखा.
