रांची : खान हादसे पर 15 लाख मिलेंगे

रांची : कोल इंडिया ने खान दुर्घटना में कर्मी की मौत होने पर 15 लाख रुपये मुआवजा देने की अधिसूचना जारी कर दी है. कोल इंडिया बोर्ड ने 11 नवंबर को इस पर निर्णय लिया था. कोयला मंत्री ने इससे पूर्व ही इसकी घोषणा की थी. पहले कोयला कर्मियों की मौत पर परिजनों को पांच […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 16, 2019 9:02 AM
रांची : कोल इंडिया ने खान दुर्घटना में कर्मी की मौत होने पर 15 लाख रुपये मुआवजा देने की अधिसूचना जारी कर दी है. कोल इंडिया बोर्ड ने 11 नवंबर को इस पर निर्णय लिया था. कोयला मंत्री ने इससे पूर्व ही इसकी घोषणा की थी. पहले कोयला कर्मियों की मौत पर परिजनों को पांच लाख रुपये दिये जाते थे. यह सात नवंबर 2019 से लागू होगा. यही सुविधा कोयला कंपनियों में काम करने वाले ठेका मजदूरों को मिलेगी.
कोल इंडिया ने आदेश जारी किया है कि अगर ठेका कंपनी मृत मजदूर के परिजनों को राशि नहीं दे पाती है तो संबंधित कंपनी राशि देगी. बाद में कंपनी यह राशि ठेकेदार से वसूल लेगी. अभी जो ठेका कंपनी काम कर रही है, वह अपनी ओर से 15 लाख रुपये का भुगतान कर देगी.
इसमें 10 लाख रुपये बाद में संबंधित कंपनी से ले लेगी. इस मामले में एटक नेता लखन लाल महतो ने कहा कि ट्रेड यूनियन मजदूरों के परिजनों को मिलने वाली इस सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रही थी. अब खान दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में परिजनों को 15 लाख रुपये मुआवजा के रूप में मिल पायेगा.

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