सख्ती : मेन रोड में फुटपाथ पर की पार्किंग, गाड़ियां तो होंगी ही जब्त, जाना पड़ेगा जेल भी

अजय दयाल पार्किंग व्यवस्था में कोताही बरतनेवाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई रांची : आप मेन रोड में गलत तरीके से पार्किंग करते रहते हैं, तो सावधान हो जायें. अब ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाने के साथ दोषी व्यक्ति को जेल भी भेज सकती है. रांची नगर निगम ने मेन रोड में ह्वाइट लाइन व बोल्लार्ड (प्लास्टिक […]

अजय दयाल
पार्किंग व्यवस्था में कोताही बरतनेवाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई
रांची : आप मेन रोड में गलत तरीके से पार्किंग करते रहते हैं, तो सावधान हो जायें. अब ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाने के साथ दोषी व्यक्ति को जेल भी भेज सकती है.
रांची नगर निगम ने मेन रोड में ह्वाइट लाइन व बोल्लार्ड (प्लास्टिक के तिकोनेे बैरियर) लगाने के बाद इन स्थानों पर वाहन पार्किंग पर रोक लगा दी है़ लेकिन कई चालक अपना वाहन यहां लगा दे रहे हैं, जो फुटपाथ के तौर पर पैदल यात्रियों के लिए रिजर्व हैं. इससेे मेन रोड में जाम की समस्या हो जा रही है़ ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने कोतवाली थाना प्रभारी व ट्रैफिक डीएसपी को आदेश दिया है कि ह्वाइट लाइन के अंदर पार्क वाहनों को जब्त करें और जुर्माना लगाये़ं
ट्रैफिक पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया
ट्रैफिक पुलिस ने अवैध पार्किंग को लेकर अभियोजन स्वीकृति से संबंधित अपने आदेश में अरुणाचल प्रदेश बनाम रामचंद्र रविदास के उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया है़ इसमें कोर्ट ने मोटरयान अधिनियम (एमवी एक्ट) व भारतीय दंड विधान (आइपीसी ) के तहत अवैध पार्किंग को जाम की मुख्य समस्या और लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी माना है़
निगम लगाये सूचना पट्ट, चलाये अभियान
मेन रोड (एमजी मार्ग) में वाहनों की अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने रिपोर्ट तैयार कर नगर आयुक्त के पास भेजी है. इसमें लिखा है कि मेन रोड में रेखांकित (रेगुलेटरी) लाइन पर बोलार्ड लगाये गये हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पैदल और यातायात मार्ग को अलग करना है. लेकिन देखा जा रहा है कि रेखांकित लाइन पर गलत पार्किंग कर दी जा रही है. झारखंड नगरपालिका नियमावली 2017 के तहत अवैध पड़ाव वर्जित है. अब पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नगर निगम के प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित कर मेन रोड में अवैध पार्किंग पर रोक लगायी जाये.
होगी कार्रवाई : निगम
निगम का कहना है कि ऐसा करनेवालों पर एमवी एक्ट व भारतीय दंड विधान (आइपीसी) एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी जा सकती है़
अभियोजन स्वीकृति के बाद कोर्ट दोषी वाहन मालिक को जेल भी भेज सकता है़ झारखंड सरकार के नगर विकास व आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार झारखंड नगर पालिका यातायात-विनियमावली-2017 के तहत अनधिकृत वाहन पड़ाव वर्जित है व धारा- 600( ए) झारखंड नगर निगम अधिनियम-2011 के तहत दंडनीय है़ अवैध पार्किंग रोकने और यातायात अपराध के खिलाफ विशेष जवाबदेही निर्धारित की गयी है़ यदि पुलिस वाले इसमें कोताही बरतते हैं, तो पुलिस सेवा संहिता का उल्लंघन माना जायेगा इसमें पुलिस वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है़

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