JPSC परीक्षा पर झारखंड हाइकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

रांची : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) परीक्षा पर झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. छठी जेपीएससी परीक्षा पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने परीक्षा परिणाम पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने मेंस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के सफल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 21, 2019 4:54 PM

रांची : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) परीक्षा पर झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. छठी जेपीएससी परीक्षा पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने परीक्षा परिणाम पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने मेंस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के सफल सिर्फ 6,103 परीक्षार्थियों के ही रिजल्‍ट जारी करने के आदेश दिये.

इसे भी पढ़ें : Jharkhand विधानसभा चुनाव 2019 में तबाही का नक्सली प्लान, जुटा रहे विस्फोटकों का जखीरा, See VIDEO

प्रारंभिक परीक्षा में तीन बार संशोधन के बाद करीब 34 हजार अभ्‍यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रथम प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया जाये. हाइकोर्ट के ताजा फैसले से झारखंड के करीब 28 हजार परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. इस मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था.

क्या था मामला

पंकज कुमार पांडेय ने इसके खिलाफ अपील दायर की और कहा कि जेपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और शर्त में बदलाव किये. सरकार के आदेश और नियमों का हवाला देते हुए न्यूनतम अंक की अर्हता में बदलाव किया गया. अंक बदलने के कारण परीक्षा के परिणाम भी बदले और संशोधित परिणाम जारी किया गया. ज्ञात हो कि पहली बार छठी जेपीएससी का परिणाम वर्ष 2017 में आया था. तब करीब 5,000 अभ्‍यर्थी पीटी में सफल घोषित हुए थे. हाइकोर्ट के आदेश पर बाद में इसमें सुधार किया गया था.

Next Article

Exit mobile version