उम्र सीमा पर विवाद, कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक
झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य की जेलों से जुड़े 1733 पदों के लिए होनेवाली कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य की जेलों से जुड़े 1733 पदों के लिए होनेवाली कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मुमताज अंसारी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. फिर यह अंतरिम आदेश जारी किया. अदालत ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द ही तिथि निर्धारित की जायेगी. संबंधित याचिका में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने पर सवाल उठाया गया है.
अभ्यर्थियों को उम्र में कोई रियायत नहीं दी गयी
याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 07/2025 को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना एक अगस्त 2025 रखी गयी है. अभ्यर्थियों का तर्क है कि अगस्त 2025 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार नयी नियमावली के तहत होनेवाली पहली नियुक्ति में उम्र की गणना एक अगस्त 2019 से होनी चाहिए थी. सितंबर 2025 में निकाले गये इस विज्ञापन में सरकार के वादे के बावजूद अभ्यर्थियों को उम्र में कोई रियायत नहीं दी गयी. इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि नौ जनवरी से आठ फरवरी 2026 तक निर्धारित थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा और अदालत को बताया कि सरकार के अपने ही नियमों के विपरीत यह भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है. अदालत ने इन दलीलों को गंभीर मानते हुए प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.