रांची : जेल में रुपये बरामदगी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

रांची : हाइकोर्ट के जज आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देनेवाली क्रिमिनल रिव्यू याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए हजारीबाग की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी. प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पैरवी की. निचली अदालत ने प्रार्थी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 20, 2019 9:40 AM
रांची : हाइकोर्ट के जज आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देनेवाली क्रिमिनल रिव्यू याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए हजारीबाग की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी. प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पैरवी की. निचली अदालत ने प्रार्थी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह के खिलाफ लोकनायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में रुपये बरामदगी मामले में संज्ञान लिया था.
निचली अदालत ने प्रार्थियों की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. उल्लेखनीय है कि लोकनायक जय प्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग में एसडीअो आदित्य रंजन ने आैचक निरीक्षण किया था. इस दाैरान प्रभुनाथ सिंह के पास से 73,500 रुपये व उनके भाई दीनानाथ सिंह के पास से 16000 रुपये बरामद हुए थे. रुपये बरामद होने के बाद एसडीओ ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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