रांची : छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई, फैसला सुरक्षित

प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित रिजल्ट को दी गयी है चुनाैती रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जेपीएससी की अोर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 17, 2019 9:38 AM
प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित रिजल्ट को दी गयी है चुनाैती
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को जेपीएससी की अोर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ में मामले की लंबी सुनवाई हुई.
सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने बहस शुरू की. राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए सरकार के स्टैंड को सही ठहराया. वहीं जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता राकेश रंजन व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने कहा कि छठी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का तीन बार रिजल्ट निकाला गया.
तीसरी बार राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में संशोधित रिजल्ट निकाला गया, जिसमें 34,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुकी है. मूल्यांकन चल रहा है. ज्ञात हो कि प्रार्थी पंकज कुमार पांडेय ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.
एकल पीठ ने राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था. साथ ही रिट याचिका खारिज कर दी थी. जानकारी के अनुसार इसके बाद आयोग ने संशोधित रिजल्ट निकालने के बाद मुख्य परीक्षा का भी आयोजन किया.

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