रांची: तबरेज अंसारी मौत मामले में पुलिस ने चार्टशीट दाखिल की है उसमें आरोपियों के ऊपर से धारा-302 (हत्या) हटा ली गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक तबरेज की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी इसलिए हत्या का मामला नहीं बनता. पुलिस ने कहा कि जिन्हें इस घटना में आरोपी बनाया गया है उनका इरादा तबरेज को मार डालने का नहीं था. इसलिए हमने आरोपियों के खिलाफ धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) लगाई है.
दोषियों को बचाने की हो रही है कोशिश- एस परवीन
पुलिस द्वारा दाखिल इस चार्टशीट में आरोपियों पर से हत्या की धारा हटा लिए जाने को तबरेज की पत्नी एस परवीन ने निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि, ‘मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया गया था. पहले इस मामले में धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में इसे प्रशासन के प्रभाव में आकर धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया गया’. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है. मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए’.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर बदली धारा- एसपी एस कार्तिक
इधर मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सरायकेला खरसावां के एसपी एस कार्तिक ने कहा कि हमने 11 आरोपियों के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) लगाते हुए चार्टशीट दायर किया है. उन्होंने कहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से हत्या का मामला नहीं बनाया जा सका. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया है.
जून महीने में हुई थी तबरेज अंसारी की मौत
बता दें कि 17 जून को सरायकेला खरसांवा में ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पिटाई कर दी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जहां इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गई. तब पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. ये मामला पूरे देशभर में चर्चा में रहा था.
