रांची : न्यायिक दंडाधिकारी परमानंद उपाध्याय की अदालत ने चेक बाउंस के अभियुक्त शोएब अहमद को एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही पीड़ित को 1.16 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है.
इस संबंध में 25 अप्रैल 2016 को कोर्ट कंप्लेन केस किया गया था. जानकारी के मुताबिक शोएब अहमद ने मो मुस्तकीम से एक जमीन का सौदा चार लाख रुपये में किया था़ इसके लिए उसने 2़ 50 लाख रुपये एडवांस शोएब अहमद को दिये थे.
जब जमीन का सौदा नहीं हुआ, तो मो मुस्तकीम ने अपने पैसे की मांग की. तब शोएब ने 1़ 50 लाख रुपये का चेक मो मुस्तकीम को दिया, लेकिन वह चेक बाउंस कर गया. इसी को लेकर इस मामले में कोर्ट कंप्लेन केस किया गया था़
