रांची : आरआइटी भवन के दुकानदार बढ़ी हुई दर पर ही देंगे किराया

रांची : कचहरी चौक के समीप स्थित आरआइटी बिल्डिंग के दुकानदारों को अब बढ़ा हुआ किराया भुगतान करना पड़ेगा. बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आरआइटी शॉपकीपर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. साथ ही रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) द्वारा आरआइटी […]

रांची : कचहरी चौक के समीप स्थित आरआइटी बिल्डिंग के दुकानदारों को अब बढ़ा हुआ किराया भुगतान करना पड़ेगा. बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आरआइटी शॉपकीपर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया.
साथ ही रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) द्वारा आरआइटी बिल्डिंग के दुकानों के किराये में वर्ष 2013 में वृद्धि को अदालत ने सही ठहराया.
आरआरडीए ने दुकानों का किराया 15 रुपये प्रति वर्ग फीट तय किया था. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि आरआरडीए द्वारा रेट बढ़ाया जाना उचित नहीं है. वहीं, आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 1995 में 2.50 रुपये प्रति वर्गफीट किराया तय किया गया था, जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाया गया.
तीन वर्ष पर किराया बढ़ाने का है, लेकिन लंबे समय के बाद बढ़ाया गया, इसलिए 15 रुपये प्रति वर्गफीट किराया अधिक नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आरआइटी बिल्डिंग शॉपकीपर्स एसोसिएशन की अोर से याचिका दायर की गयी थी. पूर्व में भी एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर किराया बढ़ाने को चुनाैती दी थी, जो खारिज हो गयी थी.
इस आदेश को अपील दायर कर चुनौती दी गयी थी. खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को एसडीअो के पास जाने का निर्देश दिया था. एसडीअो दोनों पक्षों को सुनने के बाद किराया तय करेंगे. बाद में एसोसिएशन ने एसडीअो के अधिकार पर सवाल उठाया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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