रांची : 20 पत्थर खनन लीजधारियों को नोटिस जारी

रांची : जिला खनन कार्यालय ने लीज नवीकरण को लेकर जिले के 20 पत्थर खनन लीजधारियों को नोटिस जारी किया है. सभी लीजधारियों को निर्देश दिया गया है कि लीज नवीकरण के दिन आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों. जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनमें 17 लीजधारी नामकुम के हैं. इसके अलावा एक ओरमांझी व […]

रांची : जिला खनन कार्यालय ने लीज नवीकरण को लेकर जिले के 20 पत्थर खनन लीजधारियों को नोटिस जारी किया है. सभी लीजधारियों को निर्देश दिया गया है कि लीज नवीकरण के दिन आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों. जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनमें 17 लीजधारी नामकुम के हैं.
इसके अलावा एक ओरमांझी व दो बुढ़मू प्रखंड के हैं. सभी को 2021 तक के लिए लीज दिया गया है, पर इनके द्वारा न तो जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक का मासिक विवरणी दाखिल किया गया है, न ही पर्यावरण स्वीकृति ली गयी है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी पट्टाधारियों से संबंधित दस्तावेज व पर्यावरण स्वीकृति की मांग की गयी है. इनमें अधिकांश ऐसे पट्टाधारी शामिल हैं, जिनके द्वारा वर्तमान में खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है.
इन सभी 20 पट्टाधारियों को 30 दिनों का नोटिस जारी किया गया है. 30 जून के बाद यदि इनके द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब या संबंधित दस्तावेज नहीं जमा किया गया, तो इनका लीज रद्द कर दिया जायेगा.
नियमों की अनदेखी पर नोटिस जारी किया गया : जिला सहायक खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने कहा कि नियमों की अनदेखी करनेवाले पट्टाधारियों को खनन पट्टा संविदा भाग 6/5 के तहत नोटिस जारी किया गया है. नोटिस अवधि के भीतर अनियमितता का निराकरण नहीं किया जाता है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो शेष अवधि के लिए खनन पट्टा समाप्त कर दिया जायेगा और पट्टा क्षेत्र का अधिकार सरकारी कब्जे में ले लिया जायेगा.

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