रांची : विधायक जगरनाथ को हाइकोर्ट से राहत

रांची : पुलिस इंस्पेक्टर की गैर इरादतन हत्या के मामले में डुमरी के विधायक जगरनाथ महतो को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही प्राथमिकी में पुलिस द्वारा लगायी गयी धारा 304 और 328 को निरस्त कर दिया. मंगलवार को जस्टिस अमिताभ कुमार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 15, 2019 8:08 AM

रांची : पुलिस इंस्पेक्टर की गैर इरादतन हत्या के मामले में डुमरी के विधायक जगरनाथ महतो को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही प्राथमिकी में पुलिस द्वारा लगायी गयी धारा 304 और 328 को निरस्त कर दिया.

मंगलवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि यह मामला धारा 144 का उल्लंघन का लगता है. अदालत ने मामले में मेरिट पर निर्णय लेने की बात कही. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बनता है.

इसका कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है. जांच में यह बात साबित हो गया है कि यह मामला हत्या का नहीं था. उन्होंने कोर्ट से धारा 304 और 328 को निरस्त करने का आग्रह किया. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता गाैतम कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जगरनाथ महतो ने याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी. मार्च 2016 में स्थानीयता नीति के खिलाफ बाघमारा में मशाल जुलूस निकाला गया था. उसमें इंस्पेक्टर रामचंद्र राम बेहोश होकर गिर गये थे.

बाद में इलाज के दाैरान अस्पताल में उनकी माैत हो गयी थी. पुलिस ने इस मामले में धारा 304, 328 आदि लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विधायक जगरनाथ महतो व अन्य को आरोपी बनाया था. निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था.

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