रांची : राज्य सरकार को 18 मई तक जवाब देने का हाइकोर्ट का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को कांस्टेबल बहाली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से 18 मई तक दाखिल करने को कहा गया. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 14, 2019 8:33 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को कांस्टेबल बहाली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से 18 मई तक दाखिल करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी.
इससे पूर्व कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने जवाब दाखिल किया. प्रार्थी की ओर से बताया गया कि दूसरे राज्यों से मैट्रिक करनेवाले झारखंड वासियों को कांस्टेबल बहाली में शामिल नहीं किया गया है. उन्हें अयोग्य बताया गया है. कांस्टेबल बहाली के लिए झारखंड में मैट्रिक की पढ़ाई करनेवालों को ही शामिल किया गया है.उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील टुडू व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.
पानी टंकी बनेगी : सचिव
रांची : नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने धनबाद व देवघर पेयजलापूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए दोनों ही शहरों में पहाड़ पर पानी टंकी बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिये. धनबाद में धांगी पहाड़ी (भूइफोर रोड) व देवघर की अंदरी गदर पहाड़ी पर पानी टंकी बनाने की कार्ययोजना छह जून के पूर्व सौंपने के लिए कहा.
पानी टंकी बनने से दोनों ही शहरों में क्रमश: नौ और पांच जलमीनार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. धनबाद पेयजलापूर्ति योजना फेज -दो के तहत अब धांगी पहाड़ी ( भूइफोर रोड ) पर एक बड़ी पानी टंकी बनायी जायेगी. इससे प्रस्तावित नौ नये जलमीनारों के निर्माण के खर्च का बोझ कम हो जायेगा. सचिव ने सितंबर से पहले इस परियोजना की निविदा का निष्पादन करने का निर्देश दिया.

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