रांची : यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो निराश न हों. आपका नाम अगर मतदाता सूची में दर्ज है, तो आप वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये भी वोट दे सकते हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग ने 12 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची को मान्य किया है. इसकी सूची सार्वजनिक भी कर दी है. साथ ही आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि इन दस्तावेजों को वोट देने के वक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.
इधर, लोकसभा चुनाव में काफी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करें, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. कॉलेजों के अलावा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक, एनाउंस व कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है.
यही नहीं, उपायुक्त ने सोशल साइट पर लोगों से मतदान करने की अपील की है. विभिन्न बूथों पर विशेष शिविर लगाकर मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं. साथ ही मोबाइल पर मैसेज के जरिये मतदाताओं से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने से संबंधित अपील की जा रही है.
इन दस्तावेजों के जरिये कर सकेंगे मतदान
मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक व डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज व सांसद, विधायक व विधान परिषद के सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं.
