रांची : जैप जवान की हत्या मामले में उम्रकैद

रांची : एजेसी एमपी मिश्रा की अदालत ने जैप जवान अंजन की हत्या करने के मामले में मुख्य अभियुक्त अमजद गद्दी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. गौरतलब है कि 31 जुलाई 2016 को फुटबॉल खेलने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 20, 2019 9:42 AM
रांची : एजेसी एमपी मिश्रा की अदालत ने जैप जवान अंजन की हत्या करने के मामले में मुख्य अभियुक्त अमजद गद्दी को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. गौरतलब है कि 31 जुलाई 2016 को फुटबॉल खेलने गये जवान अंजन की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. अंजन स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के स्कॉट में कार्यरत था. साप्ताहिक अवकाश के दिन वह डोरंडा स्थित नदी के किनारे मैदान में फुटबॉल खेलने गया था. वहां पहले से भियुक्त अमजद गद्दी जुआ खेल रहा था.
वहीं दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद अमजद ने अंजन को गोली मार दी. मामले में डोरंडा थाना में कांड संख्या 197/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस वाद में अभियोजन की अोर से एपीपी शिवकांत मंडल ने पैरवी की. अभियोजन की अोर से चार गवाही करायी गयी थी.

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