रांची : फादर अल्फोंस को मिली जमानत, पासपाेर्ट जमा करने का आदेश

रांची : खूंटी के कोचांग गैंगरेप मामले के आरोपी फादर अल्फोंस आईंद को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. मंगलवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने प्रार्थी फादर अल्फोंस आईंद को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया. प्रार्थी को निचली अदालत में अपना […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 13, 2019 9:15 AM
रांची : खूंटी के कोचांग गैंगरेप मामले के आरोपी फादर अल्फोंस आईंद को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. मंगलवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने प्रार्थी फादर अल्फोंस आईंद को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया. प्रार्थी को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया.
अदालत ने कहा कि निचली अदालत की अनुमति के बाद ही प्रार्थी खूंटी जिला से बाहर जा सकता है. सुनवाई के दिन निचली अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया.
उक्त शर्त के आधार पर अदालत ने प्रार्थी फादर अल्फोंस को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. अदालत ने प्रार्थी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की राशि शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए गठित कोष में जमा करने का निर्देश दिया.
पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फादर अल्फोंस आईंद ने जमानत याचिका दायर की थी. पुलिस ने कोचांग गैंगरेप मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें फादर अल्फोंस को षड्यंत्रकर्ता बताया गया है. पुलिस ने कहा था कि पत्थलगड़ी समर्थक एक स्कूल से महिला कलाकारों को जबरन उठा ले गये थे.
जिस समय कलाकारों को उठा कर ले जाया जा रहा था, उस समय फादर अल्फोंस आईंद वहां पर उपस्थित थे. आरोप है कि फादर ने न तो लड़कियों को बचाने का प्रयास किया आैर न ही इसकी सूचना पुलिस को दी.

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