रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक जमानत मामले में सुनवाई के दौरान चतरा जिले के दारोगा द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नाराजगी जतायी. पुलिस अधीक्षक को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला वर्ष 2010 का है.
इतने समय के बाद भी जांच क्यों नहीं पूरी नहीं हो पायी. संबंधित दारोगा अदालत को संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने पैरवी की. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सकिंदर गंझू ने जमानत याचिका दायर की है.
