रांची : झारखंड में अब डोभा, नदी, जलप्रपात में डूबने अथवा सर्प दंश से हुई मौत पर भी मुआवजा मिलेगा. इसे आपदा में शामिल कर लिया गया है. परिजनों को चार लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकेगा. राज्य सरकार की कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. साथ ही 10 नये कृषि विज्ञान केंद्र को भी मंजूरी प्रदान की गयी है. कैबिनेट की ओर से कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि गृह विभाग के प्रस्ताव पर अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा),सर्प दंश, खनन जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, नदी, डोभा, जलप्रपात में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव को आपदा में शामिल कर लिया गया है. इसमें प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा. पूर्व में केवल अल्प वृष्टि (सुखाड़) व ठनका से हुए जान-माल की क्षति को ही आपदा माना जाता था. इसके अलावा केंद्र द्वारा निर्धारित आपदा शामिल था. पर स्थानीय स्तर पर अब इन आपदों को भी शामिल कर लिया गया है.
इन्हें आपदा में किया गया शामिल
गुमला, बरही समेत 10 जगहों पर कृषि विज्ञान केंद्र खुलेंगे
कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने 10 नये कृषि विज्ञान केंद्र खोलने पर सहमति दी है. ये कृषि विज्ञान केंद्र रांची के तमाड़, हजारीबाग के बरही, गिरिडीह के धनवार, गुमला के चांदरी, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा,साहेबगंज के राजमहल, गढ़वा के बनसानी, देवघर के पालाजोरी व धनबाद के टूंडी में बनेंगे. अभी पूर्व से 24 कृषि विज्ञान केंद्र हैं. 10 अतिरिक्त विज्ञान केंद्र की मंजूरी दी गयी है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर अब उच्चवर्गीय लिपिक वरीय सचिवालय सहायक और निम्नवर्गीय लिपिक कनीय सचिवालय सहायक कहलायेंगे.
कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को राजकीय ब्लॉक गारंटी दी गयी है. यानी अब निगम के पास तीन करोड़ रुपये की राशि होगी. जिससे ऋण देने और वसूली का अधिकार वित्त निगम के पास ही होगा. पूर्व में यह राशि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से दी जाती थी.
जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर स्टेट स्पेसफिक वाटर प्लान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट अॉफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के साथ एमओयू करने की मंजूरी दी गयी है. यह संस्थान राज्य में जल संरक्षण और जल के इस्तेमाल की योजना बनायेगी. इसके लिए भारत सरकार 50 लाख रुपये देगी. कैबिनेट ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के वाहनों को टैक्स से छूट दी है. नगर विकास के प्रस्ताव पर ही झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2018 में संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी है.
इसके तहत अब चुनाव में गलत शपत पत्र दायर करने अथवा गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर सरकार राज्य निर्वाचन आयोग का सलाह लेकर कार्रवाई का उचित निर्णय लेगी. केंद्र सरकार द्वारा हाल में जीएसटी में किये गये संशोधन के आलोक में झारखंड जीएसटी संशोधन अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है.
