रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने नौवीं की छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण के दोषी सुलेमान खलखो को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. सुलेमान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. पीड़िता ने मामले में लापुंग थाना में मामला दर्ज कराया था. वर्ष 2010 में सुलेमान ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर वह उसके साथ यौन शोषण करता रहा.