रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति काे चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
प्रतिवादियों को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया. प्रार्थी राजेश कुमार की अोर से कहा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जिन प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की गयी है, उसमें कई ऐसे हैं जिनके पास यूजीसी के अनुरूप शैक्षणिक अहर्ता भी नहीं है. बावजूद उनकी नियुक्ति की गयी.
