रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने रेलवे के जूनियर इंजीनियर गोविंद सिंह, जयंत चंद्रा, कांट्रेक्टर लालजी महतो अौर राजेंद्र प्रसाद अग्रहरि को तीन वर्ष की सजा सुनायी. अभियुक्तों पर 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
तीन वर्ष की सजा होने की वजह से अभियुक्तों को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए तत्काल जमानत की सुविधा दी गयी है. जूनियर इंजीनियरों पर आरोप था कि उन्होंने साउथ-ईस्टर्न रेलवे डिवीजन में कागजात बनाया अौर बिना काम कराये कांट्रैक्टरों को एक लाख 23 हजार रुपये का भुगतान किया.
