पति पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
रांची : विवाहिता के साथ मारपीट, गाली-गलौज अौर छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी पति देवमुनी मिश्रा अौर उसकी पत्नी किरण देवी को एजेसी एसके पांडे की अदालत ने सजा सुनायी है. देवमुनी मिश्रा को अदालत ने चार साल की सजा सुनायी अौर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर 11 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. देवमुनी की पत्नी किरण देवी को दो साल की सजा सुनायी गयी है. उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोनों अभियुक्तों को अलग-अलग धाराअों में सजा सुनायी गयी है. मामले में एक अन्य आरोपी आलोक तिवारी फरार है. यह मामला कोतवाली सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 803/13 दिनांक 10/9/ 13 से संबंधित है.
मामले की सूचक बबीता देवी ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था. बबीता अौर आलोक तिवारी की शादी दो जून 2011 को हुई थी. शादी के समय बबीता के पिता ने आलोक को गहने, फर्नीचर, नगद पैसे सहित अन्य वस्तुएं दी थी. ससुराल पहुंचने के तीन दिन बाद से ही बबीता के खिलाफ मारपीट अौर उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी.
तीन महीने के बाद आलोक बबीता को लेकर रातू रोड सुखदेवनगर स्थित ज्योति भवन में ले आया. यह भवन देवमुनी मिश्रा का था. देवमुनी मिश्रा अौर आलोक तिवारी पार्टनरशिप में व्यवसाय भी करते थे. आरोप है कि देवमुनी मिश्रा अौर उसकी पत्नी किरण देवी के कहने पर आलोक बबीता के साथ मारपीट करता था. देवमुनी मिश्रा पर बबीता के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप है.
