रांची : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और क्रूर व्यवहार करने के मामले में आरोपी दिलीप कुमार को दोषी करार देते हुए चार साल एक माह 29 दिन की सजा सुनायी है. पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
इस मामले में धुर्वा थाना में 28 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. लोक अभियोजक एके राय ने बताया कि हुलहुंडू में एक विवाह समारोह में जाने के दौरान बस में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गयी थी. अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन की ओर से तीन गवाही करायी गयी थी. अभियुक्त 29 अप्रैल 2014 से ही जेल में है.
