रांची : झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के गठन करने व इसके लिए 6,67,80,000 रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग ने यह राशि 2018-19 के लिए स्वीकृत की है.
इस राशि से ऐसे व्यक्ति को लाभान्वित किया जायेगा, जो निर्धन व असहाय है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आच्छादित नहीं है.
अगर कोई अधिनियम से आच्छादित है और उसे किसी कारण से अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसे भी योग्य लाभुक माना जायेगा.
तय किया गया है कि इस कोष से हर ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी. हर नगर निकाय को प्रत्येक वार्ड के लिए भी 10 हजार रुपये के हिसाब से राशि उपलब्ध करायी जायेगी. जिन नगर निकायों में वार्ड का गठन नहीं हुआ है, उन नगर निकायों को एक-एक लाख रुपये अनुदान राशि दी जायेगी.
