अपहरण व दुष्कर्म मामले के दोषी को 10 साल की सजा
रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी करार दीपक मुखी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 221/15 दिनांक 25/10/15 […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
April 13, 2018 9:19 AM
रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी करार दीपक मुखी को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला चुटिया थाना कांड संख्या 221/15 दिनांक 25/10/15 से संबंधित है.
नाबालिग लड़की के पिता मनोज तांती ने मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि साउथ रेलवे कॉलोनी स्थित उनके घर के पास रहने वाले दीपक मुखी ने उनकी 17 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) ले गया था. जानकारी मिलने पर वे बांकुड़ा गये, पर वहां से उनकी बेटी को नहीं लाने दिया गया और मारपीट भी की गयी. मामले में अभियोजन पक्ष से पांच गवाही दर्ज करायी गयी थी.
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