नगर निगम का बकाया टैक्स नहीं चुकाया, तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

होल्डिंग और वाटर टैक्स के लिए निकाय से लेना होगा एनओसी नगर निकाय चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को निकाय का पूरा बकाया चुकाना होगा. उन्हें होल्डिंग और वाटर टैक्स के लिए निकाय से एनओसी हासिल कर जमा करना होगा. बकाया नहीं चुकाने वालों को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. यह जानकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |
होल्डिंग और वाटर टैक्स के लिए निकाय से लेना होगा एनओसी
नगर निकाय चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को निकाय का पूरा बकाया चुकाना होगा. उन्हें होल्डिंग और वाटर टैक्स के लिए निकाय से एनओसी हासिल कर जमा करना होगा. बकाया नहीं चुकाने वालों को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय ने दी है.
बंदिश
नौ फरवरी 2013 के बाद तीसरे बच्चे को जन्म देनेवाले माता-पिता भी नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
नामांकन के समय बच्चों की संख्या व जन्मतिथि से संबंधित शपथ पत्र भी दाखिल करना पड़ेगा
रांची : राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी को नामांकन करते समय लंबित अपराधी मामलों, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, दायित्व और शैक्षणिक ब्योरा भी शपथ पत्र के रूप में देना होगा. आरक्षित सीटों या आरक्षित जातियों के पद पर प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा.
उन्होंने कहा कि नौ फरवरी 2013 के बाद तीसरे बच्चे को जन्म देनेवाले माता-पिता भी निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य होंगे. हालांकि, इस तिथि के पूर्व तीन या उससे ज्यादा बच्चों के माता-पिता बन चुके लोगों को इस प्रतिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वह चुनाव लड़ सकते हैं. संबंधित कानून नौ फरवरी 2012 को लागू किया गया था. कानून लागू करने की तिथि से एक वर्ष के बीच तीसरे शिशु को जन्म देनेवाले भी चुनाव लड़ने के योग्य होंगे. प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करते समय बच्चों की संख्या और जन्मतिथि से संबंधित शपथ पत्र भी दाखिल करना पड़ेगा.
इनके बिना नहीं होगा नामांकन
1. सामान्य जाति के प्रत्याशी नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि (मेयर के लिए 5,000 व पार्षद के लिए 1000 रुपये) जमा कर लिया गया प्रपत्र छह और शपथ पत्रों का प्रारूप (परिशिष्ट आठ).
2. एसटी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को जमानत राशि के रूप में फीस (मेयर के लिए 2500 व पार्षद के लिए 500 रुपये) जमा कर लिया गया प्रपत्र छह और शपथ पत्रों का प्रारूप (परिशिष्ट आठ).
3. आरक्षित पद के लिए जाति प्रमाण पत्र.
4. आयु प्रमाण पत्र.
5. नामांकन दाखिल करने के एक दिन पूर्व तक बैंक में नया खाता खोलना.
6. वोटर लिस्ट में स्वयं, प्रस्तावकों के नाम और नंबर से संबंधित हिस्से की अभिप्रमाणित प्रति.
7. चुनाव के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सिंबल में मनपसंद तीन सिंबल का ब्योरा.
8. नामांकन पत्र के साथ आपराधिक मामलों के सिलसिले में शपथ पत्र. इसमें कांड संख्या, मुकदमे की स्थिति का विस्तृत ब्योरा.
9. आपराधिक मामला नहीं होने पर शपथ पत्र में यह लिखना होगा कि कोई कांड दर्ज नहीं है.
10. पत्नी व बच्चों की भी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा.
11. बैंक खाता और गैर बैंकिंग कंपनी में जमा राशि का ब्योरा.
12. बांड, डिबेंचर, शेयर में निवेश का ब्योरा-बीमा, एनएससी आदि का ब्योरा.
13. वाहनों की संख्या और कीमत-जेवरात और उसकी कीमत.
14. कृषि योग्य जमीन का ब्योरा और उसकी कीमत-गैर-कृषि योग्य जमीन का ब्योरा और उसकी कीमत.
15. आवासीय और व्यावसायिक भवनों का ब्योरा और वर्तमान मूल्य-बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज.
16सरकारी बकाये (आयकर या संपत्ति कर के रूप में) का ब्योरा-पैन और आयकर का ब्योरा-अगर व्यापारी हों, तो वाणिज्यकर अदायगी का ब्योरा.
स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
श्री पांडेय ने कहा कि सभी पदों के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है. स्वघोषणा का प्रपत्र सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह उपायुक्तों को उपलब्ध कराया जा चुका है. यह पत्र आयोग की वेबसाइट www.secjharkhand.nic.in पर भी उपलब्ध है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

👤 By Prabhat Khabar Digital Desk

Prabhat Khabar Digital Desk

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >