झारखंड : आज आयेगा मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव का अध्यादेश

रांची : मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव राजनीतिक दलों के अलावा स्वतंत्र उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे. इससे संबंधित अध्यादेश सात फरवरी को नेतरहाट में होनेवाली कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. झारखंड नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2018 का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कराने के बाद राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया जायेगा. राज्यपाल की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 7, 2018 6:31 AM
रांची : मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव राजनीतिक दलों के अलावा स्वतंत्र उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे. इससे संबंधित अध्यादेश सात फरवरी को नेतरहाट में होनेवाली कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. झारखंड नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2018 का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कराने के बाद राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया जायेगा.
राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह अध्यादेश प्रभावी हो जायेगा. छह महीने के अंदर सरकार को विधानसभा में इसे बिल के रूप में पारित कराना होगा. गौरतलब है कि 24 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्र उम्मीदवार का प्रस्ताव पारित हो चुका था. इसे विधानसभा के बजट सत्र में बिल के रूप में लाना था. पर सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया.
जिसके कारण इसे बिल के रूप में नहीं लाया जा सका. अब सरकार अध्यादेश जारी करेगी, ताकि दो मई के पहले नगर निकायों का चुनाव हो सके. यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है. नगर विकास विभाग द्वारा अध्यादेश का प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है.

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