ट्रेड लाइसेंस देने को लेकर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का निर्देश, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का एफिडेविट लें
रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि निकाय किसी भी दुकान का ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व यह एफिडिवेट लें कि उक्त दुकान में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. इसके बाद ही ट्रेड लाइसेंस निर्गत करें. उन्होंने निकायों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न […]
रांची: नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि निकाय किसी भी दुकान का ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व यह एफिडिवेट लें कि उक्त दुकान में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. इसके बाद ही ट्रेड लाइसेंस निर्गत करें. उन्होंने निकायों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत बतायी. मंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. अगले दिन मुख्यमंत्री विभाग की समीक्षा करेंगे.
मंत्री ने मांस-मछली दुकानों के लाइसेंस के मुद्दे पर विभाग द्वारा पिछले दिनों जारी पत्र के अाधार पर कहा कि निकाय एफएसएसआइ के प्रावधानों को पूरा करने वाले दुकानों को एनओसी देंगे. लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ द्वारा ही निर्गत किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि निकायों के नगर आयुक्त हो या कार्यपालक पदाधिकारी या सिटी मैनेजर, इस बात का ध्यान रखें कि जनता के लिए काम करते हैं.
जनता के पैसे से उन्हें वेतन मिलता है. इसलिए उनका नैतिक दायित्व है कि काम करें. जो टारगेट मिलता है उसे पूरा करें, 10 से पांच की ड्यूटी न करें जरूरत पड़े तो देर रात तक भी काम करें. जो अच्छा करेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जो खराब करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा जायेगा. बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण सिंह, निदेशक नागरीय प्रशासन आशीष सिंहमार, संयुक्त सचिव एके रतन, बीएन चौबे समेत अन्य सभी निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी व अन्य मौजूद थे.
