रामगढ़ से संजय शुक्ला की रिपोर्ट
रामगढ़ . उपायुक्त रामगढ़ के निर्देश पर जिले में नो मोपिंग-लॉजीकल डिस्क्रिपेंसी से संबंधित मामलों की सुनवाई व दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू की गयी. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पांच अगस्त से 15 सितंबर तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन तथा पांच अगस्त से 14 अक्टूबर तक नोटिस एंड वेरिफिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की अवधि निर्धारित की गयी है.
चिन्हित मतदाताओं को जारी किया गया नोटिस
इसी क्रम में रामगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले 22-बड़कागांव एवं 23-रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नो मैपिंग- लॉजिकल डिक्रिपैंसी से संबंधित चिन्हित मतदाताओं को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से नोटिस निर्गत किया गया है.
24 अगस्त से 14 अक्टूबर तक होगी सुनवाई
निर्गत नोटिस के आलोक में संबंधित मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन एवं सुनवाई 24 अगस्त से 14 अक्टूबर तक निर्धारित स्थलों पर की जायगी. इसी क्रम में सोमवार को दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत संबंधित प्रखंडों में चिन्हित स्थलों पर सुनवाई का आयोजन किया गया.
नोटिस प्राप्त मतदाताओं से सुनवाई में शामिल होने की अपील
जिला प्रशासन ने नो मैपिंग- लॉजिकल डिक्रिपैंसी से संबंधित नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि व स्थल पर उपस्थित होकर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई एवं सत्यापन प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से भाग लें.
नोटिस में अंकित तिथि, समय और स्थल के अनुसार पहुंचें
जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपने नोटिस में अंकित तिथि, समय एवं स्थल के अनुसार संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की है. ताकि उनके मामले का नियमानुसार सत्यापन एवं निष्पादन किया जा सके.
