पावना भुगतान के लिए एक वर्ष से प्रखंड कार्यालय का लगा रहा है चक्कर
स्थापना उपसमाहर्ता ने पांकी बीडीओ को कार्रवाई का दिया निर्देश
स्थापना उपसमाहर्ता ने पांकी बीडीओ को कार्रवाई का दिया निर्देश मेदिनीनगर. पांकी प्रखंड कार्यालय के बर्खास्त लिपिक विजय कुमार मांझी को पावना का भुगतान नही हो रहा है. इस मामले को लेकर वह पांकी प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुका है. स्थापना उपसमाहर्ता पदाधिकारी ने भी पांकी बीडीओ को इस मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि किसी भी बर्खास्त कर्मी के कार्य अवधि का वेतन लंबित रखने का कोई प्रावधान नही है. सामान्य भविष्य निधि नियमावली का नियम 29 तथा बिहार-झारखंड कोषागार संहिता के नियम 520 (2) के आलोक में इस मामले में सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान किया जा सकता है. स्थापना उपसमाहर्ता पदाधिकारी ने इस मामले में अगेत्तर कार्रवाई करने के लिए पांकी बीडीओ को सुझाव दिया. बताया जाता है कि वर्ष 2023 से यह मामला लटका हुआ है. भुक्तभोगी विजय कुमार मांझी ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित धर्मजीत सिंह के मनमानी रवैया की वजह से अभी तक यह ममला लटका हुआ है. पावना भुगतान को लेकर अग्रेतर कार्रवाई की दिशा में प्रधान सहायक ने कोई पहल नहीं की है. उसने बताया कि जब इस मामले में प्रधान सहायक से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वह बदतमिजी से बात करते हैं. यदि पावना भुगतान की दिशा में बीडीओ के द्वारा कार्रवाई नही किया गया तो वह न्यायालय के शरण में जायेंगे.
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