97 दुकानदारों को किराया भुगतान करने का नोटिस

निगम प्रशासन ने राजस्व संग्रह के लिए बड़े बकायेदारों पर कसा शिकंजा

निगम प्रशासन ने राजस्व संग्रह के लिए बड़े बकायेदारों पर कसा शिकंजा मेदिनीनगर. राजस्व संग्रह को लेकर नगर निगम प्रशासन गंभीर है. निगम के सहायक नगर आयुक्त प्रमोद उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का सभी प्रकार का बकाया राजस्व 28 फरवरी तक जमा करना है. निर्धारित तिथि तक राजस्व की राशि जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. निगम प्रशासन ने मुख्य बाजार सहित अन्य क्षेत्र के 97 दुकानदारों को किराया की राशि जमा करने के लिए नोटिस निर्गत किया है. इन दुकानदारों के पास नगर निगम का मासिक किराया शुल्क 10 लाख 42 हजार बकाया है. सहायक नगर आयुक्त श्री उरांव ने बताया कि किराया की राशि जमा करने के प्रति दुकानदार गंभीर नहीं है. कई बार समझाने के बाद भी राशि जमा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. ऐसी स्थिति में निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अखित्यार किया और नोटिस निर्गत किया है. 28 फरवरी तक बकाया राशि जमा करने को कहा गया है.इसी तरह नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सैरातों की बंदोबस्त राशि भी बकाया है. सब्जी बाजार, वाहन पार्किंग सहित अन्य सैरातों की बंदोबस्त राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया है. सहायक नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र के वैसे हाउस होल्ड जो अभी तक अपने आवासीय व्यवसायिक भवन या प्रतिष्ठान का होल्डिंग टैक्स जमा नही किये है वे 28 फरवरी तक निश्चित रूप से जमा कर दें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Akarsh aniket

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >