45 सहायक आचार्य को वेतन भुगतान करने का निर्देश

45 सहायक आचार्य को वेतन भुगतान करने का निर्देश

मेदिनीनगर. पलामू जिले में गणित व विज्ञान विषय के पद पर नवपदस्थापित 45 सहायक आचार्य के सशर्त वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार ने कार्यालय के पत्रांक 2045 दिनांक दो मई के माध्यम से वेतन भुगतान का निर्देश जारी किया है. डीएसइ ने निर्देश दिया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 13/ 2023, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (गणित एवं विज्ञान) कक्षा छह से आठ के पद नियुक्त नियुक्ति के आयोग द्वारा सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1490 दिनांक 30 जुलाई 2025, ज्ञापांक 1504 दिनांक 31 जुलाई 2025 व निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 1750 दिनांक 30 अगस्त के आलोक में नव नियुक्त शिक्षकों को रिक्त पद पर वेतनमान लेबल पांच एवं राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत अन्य भक्तों के साथ ही अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए पदस्थापित किया गया है. प्राप्त सत्यापन के आलोक में सभी सहायक आचार्य का वेतन भुगतान की स्वीकृति अनुमति सशर्त दी गयी है. डीएसइ द्वारा जारी पत्र में यह कहा गया है कि भविष्य में यदि संबंधित सहायक आचार्य के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो वेतन मद में ली गयी राशि एक मुश्त वापस कर ली जायेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Shailesh ambashtha

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >