जानलेवा हमला के चार आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

जानलेवा हमला के चार आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नही करने पर आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो के कोईरियाडीह टोला के सीता देवी के फर्द बयान के आधार पर सात फरवरी 2014 को चैनपुर थाना में गांव के सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मुदालय ने आरोप लगाया था कि गांव के सात लोगों ने एकजुट होकर 29 जनवरी 2014 को दोपहर करीब दो बजे दुबा ढोढा के पास धनु महतो पर जानलेवा हमला किया था. आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.आरोपियों के साथ धनु महतो का जमीनी विवाद चल रहा था. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपी रवींद्र महतो, विकेश महतो,करम सिंह चेरो ,व गुपु महतो को 10 वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >