शिवेंद्र कुमार की रिपोर्ट
पलामूः मेदिनीनगर में खाद्य सुरक्षा मानक उल्लंघन के आरोप में न्याय निर्णयन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता के न्यायालय के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 27 दुकानदारों पर 11 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 13 दुकानदारों के द्वारा पांच लाख 45 हजार जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है. जबकि 14 दुकानदारों के द्वारा अभी तक जुर्माना की राशि जमा नहीं की गयी है.
जुर्माना लगाने की क्या है प्रक्रिया
सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है. फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा 27 दुकानों की जांच की गई थी. फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा संबंधित दुकान से नमूना लिया गया था. नमूना को पैक करके कोलकाता के लेबोरेटरी में भेजा गया था. जांच के बाद रिपोर्ट आने के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा केस को तैयार करके न्याय निर्णयन सह अपर समाहर्ता यहां भेजा गया था. इसके बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में सुनवाई हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद जुर्माना की राशि लगाई गई थी. मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ नहीं रहने पर अधिकतम पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है.
किन-किन दुकानों पर लगा है जुर्माना
जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद के रंजन कुमार के मिठाई दुकान, छतरपुर के आकाशदीप मिठाई दुकान, जपला स्टेशन रोड के आशीष कुमार गुप्ता के मिठाई दुकान, हुसैनाबाद के राजेश प्रसाद, गणेश प्रसाद, इंजीनियरिंग रोड मानसरोवर होटल, चैनपुर भट्टी चौक के पिंटू यादव, तुंबागड़ा के विकास कुमार, हमीरगंज के राहुल कुमार भगत पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जबकि पोखराहा के सुमंत कुमार के होटल, इंद्रजीत साव, स्टेशन रोड मेदिनीनगर के किशोर साव 15 हजार, छतरपुर के अजय कुमार गुप्ता के सरसों का तेल में मिलावट को लेकर 25 हजार, बिश्रामपुर के प्रदीप कुमार गुप्ता के किराना दुकान पर एक लाख, सतबरवा के दयानंद प्रसाद व रेलवे स्टेशन डालटेनगंज के किशन साव पर 25-25 हजार, सतबरवा के कन्हाई प्रसाद व बायपास रोड डाल्टनगंज के निलेश पांडेय, आबादगंज के मुकेश कुमार सिंह के मिठाई दुकान पर 20-20 हजार, बैरिया चौक के चंद्रभूषण राय के दुकान पर एक लाख, सादिक चौक कमलेश कुमार के दुकान पर 30 हजार, तुंबागड़ा के विकास कुमार पर 50 हजार, पांकी रोड लोहरसी के विकास कुमार पर 20 हजार व रांची रोड रेड़मा के रवि कुमार पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. जबकि 13 दुकानदारों ने पांच लाख 45 हजार जुर्माना की राशि जमा कर दी है.
जुर्माना नहीं जमा करने पर नीलामपत्र वाद होगा दायरः फूड सेफ्टी ऑफिसर
फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों के द्वारा अभी तक जुर्माना की राशि नहीं जमा की गयी है. उन लोगों के विरुद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया जाएगा.
