नप चुनाव बिना अनुमति के सभा, जुलूस पर रहेगी रोक : एसडीओ

सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, झंडा, होर्डिंग या दीवार लेखन पर रोक रहेगी.

नगर परिषद क्षेत्र में धारा 163 लागू, निष्पक्ष चुनाव पर जोर नगर प्रतिनिधि, पाकुड़ नगर परिषद चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी द्वारा पूरे पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश 28 जनवरी के पूर्वाह्न से प्रभावी है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा. प्रशासन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है. चुनावी सभाओं, जुलूसों और रैलियों के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने, नारेबाजी, शक्ति प्रदर्शन और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. आदेश के तहत शांति भंग की आशंका वाले किसी भी उद्देश्य से पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. बिना अनुमति सभा, जुलूस या प्रदर्शन नहीं होंगे. चुनाव अवधि में आग्नेयास्त्र या घातक हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है. लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण रहेगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, झंडा, होर्डिंग या दीवार लेखन पर रोक रहेगी. धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग वर्जित रहेगा और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा तथा मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी. निर्धारित सीमा से अधिक वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी. हालांकि शादी-बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज, छात्र-छात्राएं, परीक्षार्थी तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे.

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By SANU KUMAR DUTTA

SANU KUMAR DUTTA is a contributor at Prabhat Khabar.

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