पाकुड़. राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय, हिरणपुर के विधिक साक्षरता क्लब में शुक्रवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, जादू-टोना, नशापान तथा शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गयी. साथ ही किसी भी प्रकार के कानूनी उत्पीड़न की स्थिति में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने की अपील की गयी.
स्थायी लोक अदालत के सदस्य राजीव कुमार झा ने बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए कहा कि निर्धारित आयु से पहले विवाह करने पर दंड का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने विद्यार्थियों से बाल विवाह की जानकारी डालसा, पैरा लीगल वॉलंटियर्स या नजदीकी थाना को देने की अपील की.
निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ने नालसा की विभिन्न योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने विद्यार्थियों से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की.
वहीं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के मुख्य सुबोध कुमार दफादार ने दहेज प्रथा से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं इसमें निर्धारित सजा की जानकारी दी. उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर दिया.
कार्यक्रम में पीएलवी मोलिता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, विजय कुमार राजवंशी समेत विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.
