नप ने बकायेदारों से की होल्डिंग टैक्स भुगतान की अपील

नप ने शहर वासियों से वित्तीय वर्ष 2024-25 बकाया का होल्डिंग टैक्स भुगतान करने की अपील की है.

पाकुड़ नगर. नप ने शहर वासियों से वित्तीय वर्ष 2024-25 बकाया का होल्डिंग टैक्स भुगतान करने की अपील की है. नगर प्रशासक अमरेंद्र चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नप का जिनका होल्डिंग टैक्स बकाया है और वैसे होल्डिंगधारी जिन्होंने अपने घर का विस्तार किया है, स्वेच्छा से कार्यालय आकर अपने होल्डिंग में सुधार करवा लें. वहीं जिन व्यक्तियों ने होल्डिंग टैक्स निर्धारण संबंधी स्वयं निर्धारण प्रपत्र नहीं भरा गया है. वे निर्धारण प्रपत्र भर कर 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा कर दें. अन्यथा झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 182 एवं धारा 184 में निहित प्रावधानों के आलोक में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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