ग्रामीणों को मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन

पाकुड़िया. लोक कल्याण सेवा केंद्र देवीनगर के तत्वावधान में सोमवार को ढोलकट्टा गांव में मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में संस्था कर्मी पार्थो ने मनरेगा के बारे में जानकारी दी. बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है. इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए हैं. इस योजना में आवेदक के निवास के पांच किलोमीटर की दायरे के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है. यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं. कार्यशाला में ग्रामीणों को मनरेगा के विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से जागरूक किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >