पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सत्र वाद संख्या 210/2024 में सुनवाई के बाद जानलेवा हमला कर जख्मी करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ठहराए गए आरोपियों में सीतापहाड़ी निवासी रिप्पन शेख, सीपन शेख, लालपी बीबी एवं कालो बीबी शामिल हैं.
मामला मालपहाड़ी थाना कांड संख्या 233/2023 से संबंधित है. अकीदा बीबी के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 22 नवंबर 2023 की रात करीब आठ बजे आरोपी उनके घर के सामने की जमीन पर कूड़ा-कचरा फेंक रहे थे. अकीदा बीबी ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके और उनके पति के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.
विरोध करने पर कालो बीबी ने अकीदा बीबी को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की. पत्नी को बचाने पहुंचे पति पर आरोपियों ने डंडे एवं लकड़ी के पीढ़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल को इलाज के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए बंगाल रेफर कर दिया गया था.
पुलिस अनुसंधान पूरा होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सभी चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया.
इसके बाद अदालत ने रिप्पन शेख, सीपन शेख, लालपी बीबी एवं कालो बीबी को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.
